
राजनांदगांव। जिले के मनघटा वन क्षेत्र स्थित निजी रिसॉर्ट्स में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिसॉर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने कई सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब रात 8 बजे के बाद किसी भी रिसॉर्ट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वहीं रिसॉर्ट परिसर में आने वाले मेहमानों के शराब पीने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
एसोसिएशन की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार, सभी रिसॉर्ट्स में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जांच की जाएगी। प्रवेश के समय आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा प्रमाण पत्रों की भी नियमित जांच की जाएगी।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी रिसॉर्ट में शराब की दुकान संचालित होती पाई गई या मेहमानों को शराब परोसी गई, तो संबंधित रिसॉर्ट के खिलाफ 15 दिनों तक सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि राजनांदगांव और दुर्ग जिले की सीमा पर स्थित मनघटा वन क्षेत्र में 100 से अधिक निजी रिसॉर्ट संचालित हैं, जहां प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इन रिसॉर्ट्स के माध्यम से आसपास के गांवों के करीब 800 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है।
रिसॉर्ट संचालकों का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुशासन बनाए रखना और क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकना है।
