पुरानी बैटरियों के अवैध कारोबार पर सख्ती, राज्यभर में चलेगा जांच अभियान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पुरानी और खराब बैटरियों के अवैध कारोबार पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंडल के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित किया जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

केवल पंजीकृत संस्थाओं को अनुमति

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत पुरानी और निष्प्रयोज्य बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा रीसाइक्लिंग केवल अधिकृत एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। संबंधित कारोबारियों को खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा।

खुले में भंडारण पर भी होगी कार्रवाई

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने चेतावनी दी है कि खुले स्थानों पर पुरानी बैटरियों का ढेर लगाना, बिना अनुमति भंडारण करना या अवैध रूप से खरीद-बिक्री करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राज्यभर में विशेष जांच अभियान

मंडल द्वारा जल्द ही पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्क्रैप डीलरों, कबाड़ कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों तथा बैटरी व्यापार से जुड़े अन्य लोगों की गतिविधियों की जांच की जाएगी। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनसहयोग की अपील

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारण, परिवहन या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या मंडल को दें। मंडल का मानना है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना आवश्यक है।

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