भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद अब नहीं रहेंगे खाली, मेरिट से होगी भर्ती

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पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी भर्ती प्रक्रिया में गैर-भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा मौका

छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिक वर्ग का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित पद को अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे पदों को उसी भर्ती प्रक्रिया में प्रावीण्य सूची के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य माध्यमों से होने वाली सीधी भर्तियों पर लागू होगी। इसके लिए संबंधित पद को दूसरे भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, पद को गैर-भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य कार्यालय से अलग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

कर्मचारी चयन मंडल की 2027 में होंगी विभिन्न भर्ती परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत राजस्व निरीक्षक, सहायक ग्रेड-3 (क्लर्क), लैब टेक्नीशियन सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का सिलसिला 10 जनवरी से शुरू होकर 19 दिसंबर 2027 तक चलेगा।

इन भर्तियों में यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन्हें खाली रखने के बजाय उसी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

विभागों को कार्रवाई के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद विभिन्न विभागों ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों और नगरीय निकायों को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

इसका मतलब है कि नगरीय निकायों समेत संबंधित विभागों में होने वाली सीधी भर्ती प्रक्रियाओं में भी भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों पर पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा।

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