उतई पुतला दहन मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 9 नेताओं की कोर्ट में पेशी

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पुलिसकर्मी के झुलसने के मामले में दर्ज है प्रकरण, मई में हुई थी गिरफ्तारी

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन करने और पुलिसकर्मी के झुलसने के मामले में दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत नौ कांग्रेस नेताओं की गुरुवार को कोर्ट में पेशी हुई। प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।

मामला अप्रैल 2026 का है। पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के प्रयास की घटना सामने आने के बाद कांग्रेस ने मिनी माता चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया गया था।

पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने और पुतला हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान की स्थिति बनी और आरक्षक गिरधर मंडावी का हाथ आग की चपेट में आकर झुलस गया। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था।

पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद उतई पुलिस ने प्रारंभ में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर समेत नौ नेताओं को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

मामले में राकेश ठाकुर के अलावा पूर्व पार्षद प्रहलाद वर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारिका साहू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी, गुलशन शर्मा, जिला सचिव लोचन यादव, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे, सत्यप्रकाश कौशिक और दिवाकर गायकवाड़ को आरोपी बनाया गया है।

जिस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ, उसके आरोपी को उम्रकैद

जिस पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उस मामले में विशेष न्यायालय (POCSO), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा का आदेश सितंबर 2026 में जारी हुआ।

राकेश ठाकुर ने सरकार पर लगाया राजनीतिक रंग देने का आरोप

कोर्ट में पेशी के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन बच्ची से दुष्कर्म और क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के विरोध में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दुष्कर्म का आरोपी अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा था और इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं।

ठाकुर ने कहा कि पुतला दहन कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को पहले से दी गई थी और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। उनके अनुसार पुतला छीनने के प्रयास के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद की स्थिति बनी, जिसमें पुलिसकर्मी झुलसा। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को सरकार के दबाव में राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

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