
दुर्ग 13 अगस्त 2026। दुर्ग में अफीम की अवैध खेती के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत में हुई।
कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। साथ ही मौके से कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जाने को भी अदालत ने गंभीरता से लिया।
मामला मार्च 2026 का है। पुलिस ने पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम झोंछरी में दबिश देकर अफीम की अवैध खेती से जुड़े मामले में कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक मौके से 62,424.4 किलोग्राम अफीम जब्त की गई थी।
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की स्थिति अलग थी। ऐसे में विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई को उसी आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी।


