पटना हाईकोर्ट का दहेज हत्या पर सख्त रुख: आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार, पत्नी की मौत पर स्पष्ट स्पष्टीकरण न देने को माना अपराध की कड़ी

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पटना उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि घटनास्थल पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मौत आरोपी के घर पर हुई थी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 304 (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा के फैसले को चुनौती देते हुए न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील पेश की गई थी।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे की एकल पीठ ने कहा, ‘अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त दो निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं और इन्हें ध्यान में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि दूसरे जांच अधिकारी की जांच की जा चुकी है और घटनास्थल सभी गवाहों द्वारा साबित हो चुका है और घटनास्थल पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जहां यह स्पष्ट है कि मौत अपीलकर्ता के घर पर हुई है और कई गामलों में, जहां जांच अधिकारी की भी जांच नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।”

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत बयान देते समय आरोपी का यह कर्तव्य है कि वह अपने विरुद्ध निर्धारित अपराधजनक परिस्थितियों को स्पष्ट करे।

अपीलकर्ता/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नफीसु जोहा उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी/राज्य की ओर से एपीपी मुकेश्वर दयाल उपस्थित हुए।

मामले के तथ्य

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचना देने वाले की बेटी (मृतक) की शादी 2014 में अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ हुई थी। अभियुक्त और मृतक को एक बेटी हुई और कथित तौर पर, शादी के छह महीने बाद, अभियुक्त और अन्य ने मोटरसाइकिल और 2,50,000/- रुपये के दहेज की मांग की और मृतका को कई तरह से प्रताड़ित किया। सूचना देने वाले ने एक मोटरसाइकिल खरीद कर अभियुक्त (अपने दामाद) को उपहार में दी और कुछ दिनों के बाद, अभियुक्त और अन्य ने कचित तौर पर मृतका पर हमला किया और उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने कथित तौर पर छत की ढलाई और विदेश जाने के लिए 2,50,000/- रुपये नकद की मांग की, जिसका सूचना देने वाले की बेटी ने विरोध किया। आगे आरोप लगाया गया कि 2018 में, अभियुक्त को विदेश जाना था, जिसके लिए सूचना देने वाले ने 1 लाख रुपये का कर्ज लिया और उसे दिया।

यह भी आरोप लगाया गया कि सूचक को सूचना मिली कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर, सूचक अपने बेटे, पत्नी और अन्य लोगों के साथ मृतका के घर पहुँचा और देखा कि उसका शव एक खाट पर पड़ा था और मृतका के ससुराल के सभी परिवार के सदस्य वहाँ से फरार थे। कथित तौर पर, सूचक की बेटी के बगल वाले कमरे से एक सफेद रंग का भीगा हुआ और दाग लगा तकिया मिला। परिणामस्वरूप, गामला दर्ज किया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद, निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। व्यथित होकर, आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

तर्क

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, ‘यह निर्विवाद अनुमान है कि उसकी हत्या विवाह के पांच साल के भीतर की जा रही थी और उक्त तथ्य को मुखबिर और अन्य रिश्तेदार गवाहों द्वारा समर्थित किया गया था।”

न्यायालय ने टिप्पणी की कि चुप रहना तथा परिस्थिति के लिए कोई स्पष्टीकरण न देना, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को कायम रखने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी है तथा इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष किसी भी तरह से कानून के स्थापित सिद्धांत का अपमान नहीं है।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में न तो मान्य हैं और न ही टिकने योग्य।… उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, मुझे आईपीसी की धारा 304 (बी) के बिंदु पर निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। तदनुसार, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है। “

न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के पांच वर्ष के भीतर हुई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु कठोर एवं कुंद पदार्थ से लगी चोटों के कारण हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान देते समय अपने विरुद्ध निर्धारित अपराधजनक परिस्थितियों की व्याख्या नहीं की है।

निष्कर्ष

इसमें आगे कहा गया है, ‘मृतक अपीलकर्ता के घर पर रह रहा था और उसकी मृत्यु अप्राकृतिक थी और शादी के पाँच साल के भीतर हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है।”

इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें कोई अंतर नहीं है और अपीलकर्ता के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को कम किया जाना चाहिए क्योंकि सजा देने वाले न्यायालय का कर्तव्य दोनों पक्षों को न्याय सुनिश्चित करना है और इसलिए, सजा देने में अनुचित उदारता से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह अभियुक्त के लिए निवारक होने का आवश्यक प्रभाव नहीं डालता है और समाज को आश्वस्त नहीं करता है कि अपराधी के साथ उचित तरीके से निपटा गया है।

तद्‌नुसार, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

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