
रायपुर, 6 जून 2026। राजधानी रायपुर में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है, जिसमें कुवैत में रह रहे पति पर अपनी पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर के राजातालाब क्षेत्र की रहने वाली महिला ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसका पति शाहिद रजा वर्तमान में कुवैत में नौकरी करता है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए तीन बार “तलाक” बोलकर संबंध खत्म करने की बात कही।
पीड़िता ने इस घटना को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रताड़ना और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस जुटा रही तकनीकी साक्ष्य
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी फिलहाल कुवैत में है। मामले की पुष्टि और जांच के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सहित अन्य तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीन तलाक कानून के तहत कार्रवाई
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में लागू मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत एकतरफा और तत्काल तीन तलाक को अवैध एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

