भूपेश बघेल की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

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दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का फैसला, 5 अक्टूबर से साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 17 सितंबर को भूपेश बघेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

यह मामला 2024 के दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न आरोप और आपत्तियां उठाई गई हैं। मामले में भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

आवेदन के कारण रुकी थी साक्ष्य की प्रक्रिया

18 अगस्त को अधिवक्ताओं की मौजूदगी में चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई थी। निर्धारित तारीख पर विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, भूपेश बघेल की ओर से 9 सितंबर को आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल किए जाने के बाद उस दिन साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

विजय बघेल की ओर से उसी दिन आवेदन का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद आवेदन पर 17 सितंबर को आदेश सुनाया और भूपेश बघेल की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया।

अब आगे दर्ज होंगे साक्ष्य

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर से गवाही और साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद मामले में जिरह सहित अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं होंगी।

चुनाव याचिका के अंतिम परिणाम पर अभी कोई फैसला नहीं

हाईकोर्ट द्वारा भूपेश बघेल की अर्जी खारिज किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि विजय बघेल की चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं। अदालत ने फिलहाल केवल प्रारंभिक स्तर पर याचिका को खारिज करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। चुनाव याचिका के अंतिम गुण-दोष पर फैसला आगे होने वाली साक्ष्य, गवाही, जिरह और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगा।

इससे पहले अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार किया था। इसके बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका से संबंधित साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी।

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