छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में बड़ी राहत: सौम्या चौरसिया को High Court से मिली सशर्त जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिसके कारण उनका जेल से तत्काल बाहर आना मुश्किल लग रहा है।

कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाले में दोबारा गिरफ्तारी
सौम्या चौरसिया को पहले कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जहां लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। मात्र दो महीने पहले ही शराब घोटाला मामले में ED और EOW ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अब सकारात्मक फैसला आया है।

जमानत पर लगी सख्त शर्तें
सौम्या चौरसिया के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि कोर्ट ने जमानत देते हुए प्रमुख शर्त लगाई है कि जिस दिन ED इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी, उसी दिन उनकी जमानत प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि चार्जशीट दाखिल होने तक सौम्या चौरसिया जेल में ही रहेंगी। कोर्ट ने अन्य शर्तें भी रखी हैं, जैसे जांच में सहयोग करना और पासपोर्ट जमा करना। इन शर्तों के कारण उनकी रिहाई में देरी हो सकती है।

घोटाले की जांच जारी, राजनीतिक हलचल
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला (जिसे करोड़ों रुपये का माना जा रहा है) में अवैध शराब कारोबार, कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस मामले में कई पूर्व अधिकारी और नेता जांच के दायरे में हैं। सौम्या चौरसिया की जमानत से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। ED और EOW की जांच जारी है, और चार्जशीट दाखिल होने पर आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।

कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण
यह फैसला शराब घोटाला मामले में आरोपी अन्य व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने ED और राज्य सरकार की मोहलत मांगने वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया था, जिससे जांच पर दबाव बढ़ा है। सौम्या चौरसिया की रिहाई की संभावना सोमवार या उसके बाद बढ़ सकती है, लेकिन शर्तों के कारण जेल से बाहर आना अभी चुनौतीपूर्ण है।

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