
रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
योजना के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी और कोदो जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का बीमा किया जाएगा। धान की सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपए तथा असिंचित धान के लिए 49,500 रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इसके अनुसार सिंचित धान के लिए 1,320 रुपए और असिंचित धान के लिए 990 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान अंश निर्धारित किया गया है।
बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
- आधार कार्ड (आधार सत्यापन अनिवार्य)
- भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 एवं पी-2)
- बैंक पासबुक की प्रति
- फसल बोने का घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- बटाईदार, कास्तकार एवं साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार घोषणा पत्र
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार वेरिफिकेशन के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यहां करा सकते हैं बीमा
किसान अपने नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच
यह योजना किसानों को ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली, रोपाई में बाधा तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
पिछले वर्ष 1.28 करोड़ रुपए का दावा भुगतान
कृषि विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष जिले के 1,177 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.28 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया गया था। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पूरा कर योजना का लाभ उठाएं।
