
बिलासपुर, 18 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल जारी चयन सूची से सभी विज्ञापित पदों को भर पाना संभव नहीं है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा लगभग 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बताया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया था और मेरिट में आने के बाद वे अलग-अलग जिलों की चयन सूची में शामिल हो गए। इससे कई पद खाली रहने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
सरकार ने भी मानी स्थिति
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं। हालांकि, एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयनित होने की स्थिति में वह एक ही स्थान पर जॉइन करेगा, जिससे अन्य स्थानों पर पद रिक्त हो जाएंगे।
कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी पद चयन सूची से भरना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पद खाली रह जाएं, उन्हें नियमानुसार वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर भी जोर दिया है।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट के इस फैसले से वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और अब उनके चयन की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

