
दुर्ग-भिलाई में ब्याज पर रकम देने के बाद कथित तौर पर मनमानी वसूली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वैशालीनगर पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और संबंधित मकानों की तलाशी में कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपए नकद, लेन-देन की डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए गए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42 वर्ष) और ज्योति निरंजन (27 वर्ष) के रूप में हुई है। मामले की शिकायत वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को थाने में दर्ज कराई थी।
50 हजार रुपए के कर्ज के बदले 72,500 रुपए चुकाने का दावा
शिकायतकर्ता पूनम ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर दिया था। पूनम के अनुसार, उसने 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपए के हिसाब से कुल 72,500 रुपए चुका दिए थे। इसके बावजूद उससे 1 लाख 50 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे थे। इस तरह कुल मांग 2 लाख 22 हजार 500 रुपए तक पहुंच गई थी।
रकम देने में देरी पर धमकी देने का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पैसे चुकाने में देरी होने पर आरोपी गाली-गलौज करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पूनम और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर रकम वसूलने का दबाव बनाया।
इसी मामले में पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत में बताया कि उसने 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले वह 28 सप्ताह तक हर सप्ताह 5 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1 लाख 40 हजार रुपए चुका चुकी थी। इसके बाद भी उसे कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।
तलाशी में मिले 3.79 लाख रुपए नकद
शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और ब्याज के लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। तलाशी के दौरान बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं, सीमा यादव के मकान की तलाशी में करीब 2 लाख 80 हजार रुपए मिले।
पुलिस ने दोनों जगह से कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपए नकद जब्त किए हैं। इसके अलावा लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर रही है।
बबली के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बबली और ज्योति निरंजन को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश करने के साथ ही मामले से जुड़े लेन-देन और जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है।

