
जगदलपुर 21 अगस्त 2026। भाभी की हत्या के मामले में जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नीलू उर्फ नीलूराम मंडावी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी भाभी पर हथौड़े और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
पत्नी के मायके जाने से था नाराज
मामला बड़े बोदल गांव का है। यहां रहने वाली जयमनी की उसके देवर नीलू उर्फ नीलूराम मंडावी ने जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि आरोपी की पत्नी किसी बात से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। आरोपी अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए भाभी जयमनी को जिम्मेदार मान रहा थ
इसी बात को लेकर आरोपी के मन में भाभी के प्रति नाराजगी थी।
हथौड़े और लोहे की रॉड से किया हमला
विवाद के दौरान आरोपी ने जयमनी पर हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही।
बाद में बेहतर उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामला न्यायालय पहुंचने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी नीलू उर्फ नीलूराम मंडावी को हत्या का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

