सबूतों की कमजोरी से टूटा केस, हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी , नाबालिग साबित नहीं कर पाया अभियोजन, विरोधाभासी गवाही बनी फैसले का आधार

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लगभग 18 साल पहले बलात्कार के दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र और आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा दिए गए विस्तृत फैसले में , अदालत ने उमेश सिन्हा की 2008 की सजा को रद्द कर दिया, जिसे रायपुर की एक निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
यह मामला एक किशोरी द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसने दावा किया था कि डेढ़ साल की अवधि में उसके साथ बार-बार यौन शोषण किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने उसके परिवार के सदस्यों के कथित मौन समर्थन से उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। निचली अदालत ने सिन्हा को मुख्य रूप से इस आधार पर दोषी ठहराया कि घटना के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी, जिससे कानूनी तौर पर उसकी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि यह मुख्य निष्कर्ष विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं था।
अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड, मार्कशीट और नगरपालिका के जन्म रिकॉर्ड पर भरोसा किया था। लेकिन अदालत ने इन सबूतों में कई महत्वपूर्ण कमियां पाईं, जिनमें प्रवेश रजिस्टर जैसे मूलभूत दस्तावेजों की अनुपस्थिति और जन्म रिकॉर्ड में विसंगतियां शामिल थीं। अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में उम्र को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए केवल ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उनकी प्रामाणिकता या उनमें दर्ज प्रविष्टियों का आधार सिद्ध न हो जाए।
अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आयु निर्धारण के लिए साक्ष्य के कड़े मानक होने चाहिए, विशेषकर तब जब यह सहमति को महत्वहीन मानने का आधार बनता हो। इस मामले में, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए “निर्णायक और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य” प्रस्तुत करने में विफल रहा कि अभियोक्ता कथित अपराध के समय नाबालिग थी।
आयु के मुद्दे के अलावा, उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गवाही को भी अविश्वसनीय पाया। न्यायालय ने महत्वपूर्ण विरोधाभासों, जिरह के दौरान किए गए स्वीकारोक्तियों और उसके बयानों तथा रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के बीच विसंगतियों की ओर इशारा किया। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि केवल पीड़िता की गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसी गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद होनी चाहिए।
चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते थे। जांच करने वाले चिकित्सक को कोई चोट नहीं मिली और उन्होंने राय दी कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी प्रतीत होती है, और हाल ही में हुए यौन उत्पीड़न का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में लगभग डेढ़ साल की अस्पष्ट देरी पर भी सवाल उठाया, जिससे आरोपों पर गंभीर संदेह पैदा होता है।
सभी कारकों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता।
“नाबालिग साबित करने में विफलता, अविश्वसनीय गवाही, चिकित्सा पुष्टि की कमी और बचाव पक्ष के साक्ष्यों के संयुक्त प्रभाव से उचित संदेह पैदा होता है,” अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए टिप्पणी की।
अपील स्वीकार कर ली गई और दोषसिद्धि एवं सजा रद्द कर दी गई। आरोपी, जो पहले से ही जमानत पर था, को निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए जमानत राशि जमा करे।

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