वकील के खिलाफ कलेक्टर ने की थी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश को रद्द

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छग कोरबा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरबा कलेक्टर द्वारा जारी जिला बदर के आदेश को गैरवाजिब मानते हुए रद्द कर दिया है। दरअसल, दिलीप मिरी को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी रहते हुए छत्तीसगढ़िया हितों की मांग को लेकर आंदोलनों के कारण जिला बदर कर दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि जिला बदर करने का आदेश उचित नहीं है और इस तरह की कार्रवाई कानूनन ठोस आधार के बिना नहीं की जा सकती। अदालत के आदेश के बाद अब दिलीप मिरी अपने जिले में वापसी कर सकेंगे।

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