रायपुर, 17 मई 2025:
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को ‘पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट’ के तहत शामिल किया है। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इन सेवाओं में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन, जल उपयोग परमिट, भूजल उपयोग अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, उद्योग स्थापना अनुमति, निर्माण योजना स्वीकृति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान पंजीयन, वाणिज्यिक माप-तौल, उपकरणों का सत्यापन, जल संरचनाओं की निर्माण अनुमति, और फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण शामिल हैं।
- पर्यावरण मंजूरी
- औद्योगिक लाइसेंस
- माप-तौल प्रमाणन
- टाउन प्लानिंग अनुमोदन
- जल उपयोग परमिट
- भूजल उपयोग अनुमति
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- उद्योग स्थापना अनुमति
- निर्माण योजना स्वीकृति
- व्यावसायिक प्रतिष्ठान पंजीयन
- वाणिज्यिक माप-तौल
- उपकरणों का सत्यापन
- जल संरचनाओं की निर्माण अनुमति एवं फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण
सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इन सेवाओं का निपटान तय समय-सीमा में किया जाए। तय समय में कार्य न होने पर संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इससे न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा, बल्कि आम जनता को वास्तविक लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता को महीनों तक फाइलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सेवाएं निश्चित समय सीमा में पूरी होंगी, जिससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।