योगेंद्र शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

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विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई; जांच में सहयोग की शर्त पर राहत, 6 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई


बिलासपुर @
सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेली निवासी योगेंद्र शर्मा उर्फ लाल महाराज को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मामले में अगला आदेश पारित होने तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत इस शर्त के साथ दी गई है कि योगेंद्र शर्मा जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल योगेंद्र शर्मा को राहत मिल गई है, जबकि मामले की विस्तृत सुनवाई आगामी तिथि पर की जाएगी।

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