
रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। खाना नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी पति पुलुराम कुम्हार (65) को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार, मृतका सुकरी बाई के भाई नंदलाल कुम्हार ने 17 अक्टूबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी बहन की शादी पुलुराम कुम्हार से हुई थी और दंपती की कोई संतान नहीं थी।

16 अक्टूबर की रात खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर पुलुराम ने पत्नी की हाथ-मुक्कों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन नंदलाल ने बहन को खाट पर मृत पाया, उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। मोहल्लेवालों ने भी झगड़े की पुष्टि की।
आरोपी ने किया जुर्म कबूल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जांच पूरी होने पर मामला कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट का फैसला
सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पुलुराम कुम्हार को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।