रायपुर और दुर्ग में रिश्वतखोरी के दो मामलों में तीन सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार

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रायपुर/दुर्ग 3 जुलाई 2025। राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के तहत 3 जुलाई 2025 को ACB ने एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन रिश्वतखोर अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई ने तहसील और राजस्व विभागों में हड़कंप मचा दिया है।। दुर्ग में तहसील कार्यालय बोरी का एक बाबू तो रायपुर में पटवारी और उसके कोटवार सहयोगी को ACB ने ट्रैप कर गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है।

मामला 1: तहसील कार्यालय बोरी, जिला दुर्ग

आरोपी: वीरेंद्र तुरकाने (बाबू)
रिश्वत राशि: ₹17,500
शिकायतकर्ता: झनेन्द्र कुमार, निवासी टेकापार, जिला दुर्ग

शिकायतकर्ता झनेन्द्र कुमार ने ACB को सूचना दी थी कि उन्होंने ग्राम टेकापार में जमीन खरीदी है, जिसके नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय बोरी के बाबू वीरेन्द्र तुरकाने ने उनसे प्रति नामांतरण ₹5,000 की दर से कुल ₹20,000 रिश्वत की मांग की। शिकायत की जांच के दौरान मोलभाव हुआ और बाबू 17,500 रुपये में तैयार हो गया।इसके बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई और 3 जुलाई को बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मामला 2: पटवारी और कोटवार की जोड़ी, जिला रायपुर

आरोपी: पुष्पेंद्र गजपाल (पटवारी), गौतम कुमार (कोटवार)
रिश्वत राशि: ₹8,000
शिकायतकर्ता: जयवर्धन बघेल, ग्राम गोतियाडीह, अभनपुर

दूसरे मामले में, ग्राम गोतियाडीह निवासी जयवर्धन बघेल ने ACB को शिकायत दी थी कि उन्होंने एक जमीन खरीदी है और उसके नामांतरण के लिए पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल ने ₹8,000 रिश्वत की मांग की थी। बघेल ने रिश्वत न देकर आरोपी को पकड़वाने का निर्णय लिया।शिकायत की जांच के बाद 3 जुलाई को ट्रैप प्लान के तहत, पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल और उनके सहयोगी कोटवार गौतम कुमार (नायकबांधा, अभनपुर) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

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