महाविद्यालय प्राचार्य को निलंबित किया गया

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नवा रायपुर । डॉ. सी.एल. देवांगन, जो अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर और गोबरा नवापारा स्थित शासकीय कुलेश्वर महादेव महाविद्यालय के प्राचार्य थे, को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन का कारण:

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. देवांगन को रायपुर के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 श्री आकाश श्रीवास्तव को स्थापित नियमों के उल्लंघन में अनुचित संरक्षण प्रदान करने और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का दोषी पाया गया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है।

निलंबन का प्रभाव:

यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत लागू किया गया है। निलंबन की अवधि में डॉ. देवांगन का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, नवा रायपुर अटल नगर में रहेगा। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

सरकार की प्रतिबद्धता:

सरकार ने यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने अधिकारियों द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।***

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