छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए बलात्कार की सात साल की सजा को बरकरार रखा और आईपीसी के तहत सहमति के बचाव को खारिज कर दिया

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बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महावीर चाइक द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए बलात्कार, आपराधिक धमकी, अवैध कारावास और चोट पहुंचाने के आरोप में उनकी सजा को बरकरार रखा है और निचली अदालत द्वारा दी गई सात वर्षीय कठोर कारावास की सजा को भी मान्य किया है। यह फैसला 2 फरवरी, 2026 को न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा सुनाया गया।
यह मामला मार्च 2003 में जशपुर जिले में घटी एक घटना से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे कुल्हाड़ी से धमकाकर रात में जबरन आरोपी के पिता के घर ले जाया गया। उसने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई, उसे बंधक बनाया गया और कई बार बलात्कार किया गया। बाद में उसका पति मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई।
2004 में सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506, 323 और 342 के तहत दोषी ठहराया। इस फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि यौन संबंध सहमति से बना था, और उसने गुप्तांगों पर चोटों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए पक्षों के बीच पूर्व संबंध होने का आरोप लगाया।
इन दलीलों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि धमकी या भय के तहत प्राप्त सहमति को आईपीसी की धारा 375 और धारा 90 के तहत वैध सहमति नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने पीड़िता के सुसंगत बयान पर भरोसा किया, जिसकी पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य, टूटी चूड़ियों और कुल्हाड़ी की बरामदगी और संबंधित वस्तुओं पर मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली फोरेंसिक रिपोर्टों से हुई।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मामूली विसंगतियाँ या कुछ चोटों का न होना बलात्कार के आरोप को खारिज नहीं करता, विशेषकर तब जब पीड़िता का बयान विश्वसनीय हो। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए, फैसले में दोहराया गया कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय हो तो उसके अकेले बयान के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है।
निचली अदालत द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विकृति या गैरकानूनी कार्य न पाते हुए, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अपीलकर्ता को तीन महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि पहले से भुगती गई सजा को समायोजित करके शेष सजा पूरी की जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार जमानत बांड रद्द कर दिए गए।

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