राज्य कैबिनेट बैठक: 200 यूनिट पर 50% छूट, 400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को भी राहत; सोलर प्लांट पर 30 हजार तक सब्सिडी

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ लागू कर दिया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है।

🔹 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट

नई योजना के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ मिलेगा। इसके लागू होने से उपभोक्ताओं के मासिक बिल में लगभग ₹420–₹435 तक की सीधी बचत होगी।

🔹 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी राहत

200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य इस अवधि में लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

🔹 सोलर प्लांट पर बढ़ी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाने का निर्णय लिया है—

1 किलोवॉट प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी

2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 सब्सिडी

यह सब्सिडी राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगी और ‘हाफ बिजली से फ्री बिजली’ की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

🔹 योजना से 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

सरकार के अनुसार नई ऊर्जा राहत योजना का फायदा प्रदेश के लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली खर्च में बड़ी राहत पहुंचेगी।

🔹 भूपेश सरकार की पूर्व योजना में हुआ संशोधन

भूपेश सरकार द्वारा मार्च 2019 से लागू 400 यूनिट तक हाफ बिजली योजना को वर्तमान सरकार ने अगस्त 2025 में बदलकर 100 यूनिट कर दिया था। बढ़े हुए बिलों को लेकर जनता व विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। इसके बाद अब सीमा को पुनः बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है।

🔹 विभाग पर बढ़ेगा सब्सिडी का भार

नई व्यवस्था के लागू होने से राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा, परंतु इससे घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव कम होगा और बिल भुगतान की नियमितता बढ़ेगी।

🔹 भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

कैबिनेट ने स्थानीय छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे खरीद प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी एवं सरल होगी।

🔹 अन्य विधेयकों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025

इन संशोधनों से राज्य में व्यवसाय संचालन सुगम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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