
जगदलपुर।
शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर की प्राचार्या ने प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के अतिथि सहायक प्राध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्राध्यापक ह्वाट्सएप ग्रुप में प्राध्यापक द्वारा आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणियाँ पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। यह पत्राचार छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासन और गरिमा का पालन करें, किंतु इस प्रकार की भाषा और आचरण नियम विरुद्ध है।*
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि—
- संस्था प्रमुख एवं परिवार को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग।
- सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक प्रभाव दिखाने एवं प्राचार्य को धमकी भरे शब्दों का उपयोग करना।
- अस्वस्थता का हवाला देकर कार्य में ढिलाई करने का प्रयास।
इन बिंदुओं को आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए तीन दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल आचरण नियम 1965 एवं अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि यह पत्राचार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिससे कॉलेज परिसर और अकादमिक जगत में चर्चा तेज हो गई है।!*

