
नई दिल्ली। देशभर में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आवारा पशुओं को हटाने से संबंधित निर्णय अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा जानवरों को तत्काल हटाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और अन्य खतरों से बचा जा सके।

अस्पतालों और स्कूलों में लगेगी बाड़
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज परिसरों में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए चारदीवारी या बाड़ लगाई जाए। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशु लोगों के लिए खतरा न बनें।
तीन हफ्ते में मांगी स्थिति रिपोर्ट
यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनिया की पीठ के समक्ष सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे इन निर्देशों को सख्ती से लागू करें।
साथ ही, अदालत ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले दिया था आदेश
बता दें कि तीन महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस कार्रवाई में बाधा डालती है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

