दो बेटों की हत्या मामले में बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोषी महिला को किया बरी

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4 फरवरी, 2026: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एक महिला की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायालय का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और लगभग पूरी तरह से एक अस्वीकार्य मृत्यु पूर्व बयान पर निर्भर था।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ , जिसमें न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा शामिल थे, ने धनेश्वर साहू द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 1233/2019 को स्वीकार कर लिया, जिसे 2019 में कोरिया जिले की एक सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो मामलों) और 309 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।
यह मामला 11 मई, 2017 की एक घटना से संबंधित है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने अपने दो बेटों, लगभग चार वर्षीय भरत और लगभग चार महीने के शत्रुघ्न को अपनी कमर से बांधकर कुएं में छलांग लगा दी थी। दोनों बच्चे डूब गए, जबकि महिला बच गई। निचली अदालत ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान को मृत्यु पूर्व बयान मानकर उसे दोषी ठहराया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को कानूनी रूप से अनुपयुक्त पाया। न्यायालय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत, मृत्यु पूर्व दिया गया बयान तभी स्वीकार्य होता है जब बयान देने वाले की मृत्यु हो जाती है। चूंकि अपीलकर्ता जीवित थी, इसलिए उसके बयान को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 या 155 के तहत केवल पुष्टि या खंडन के सीमित उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों की एक सुसंगत श्रृंखला पर भरोसा करते हुए, पीठ ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में दर्ज किया गया बयान, भले ही वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो, स्वतंत्र पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में अकेले ही दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं था और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि दोनों बच्चों की मौत हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल डूबने को मृत्यु का कारण बताया गया था, यह नहीं बताया गया था कि यह हत्या थी, आत्महत्या थी या दुर्घटना थी।
पीठ ने अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता की कथित मामूली स्वास्थ्य समस्याओं को मकसद के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयास को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी परिस्थितियाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त हैं कि एक माँ जानबूझकर अपने ही बच्चों की मौत का कारण बनेगी।
इन निष्कर्षों के मद्देनजर, न्यायालय ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया और दोषसिद्धि एवं सजा के फैसले को रद्द कर दिया। चूंकि वह पहले से ही जमानत पर थी, इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के अनुसार उसकी जमानत छह महीने तक प्रभावी रहेगी।

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