
आरंग (रायपुर), 24 अक्टूबर 2025।
जनपद पंचायत आरंग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत संचालित राशनकार्डों में संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 13 और राज्य अधिनियम 2012 की धारा 1(1) के तहत प्रत्येक परिवार का राशनकार्ड परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य के नाम से जारी किया जाना आवश्यक है। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो अस्थायी रूप से पुरुष सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि—
“ऐसे राशनकार्ड जिनमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला सदस्य होने पर भी पुरुष सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया गया है, उनमें संशोधन कर महिला सदस्य को मुखिया बनाया जाए।”
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि महिला मुखिया का आधार कार्ड की छायाप्रति संबंधित शाखा में प्रस्तुत की जाए, ताकि रिकॉर्ड अद्यतन किया जा सके।
सभी सचिवों को 7 नवम्बर 2025 तक अपने-अपने क्षेत्रों से संशोधित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश की प्रति खाद्य नियंत्रण अधिकारी, जिला रायपुर तथा खाद्य निरीक्षक आरंग को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
मुख्य बिंदु:
राशनकार्ड में अब महिला सदस्य को ही मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा।
यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है, तभी अस्थायी रूप से पुरुष का नाम मुखिया के रूप में रहेगा।
7 नवम्बर 2025 तक सभी ग्राम पंचायतों से संशोधित जानकारी मांगी गई।


