
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में नया संतुलित फार्मूला तय करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने अलग रह रहे दंपती के 15 वर्षीय पुत्र की जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार—
- सोमवार से शनिवार सुबह तक बच्चा अपनी मां के पास रहेगा।
- शनिवार को स्कूल से पिता उसे अपने साथ ले जाएंगे।
- सोमवार सुबह तक बच्चा पिता के साथ रहेगा।
- इसके अलावा लंबी छुट्टियों में 5 से 10 दिन और त्यौहारों में भी बच्चा पिता के साथ समय बिताएगा।

मामला रायपुर के एक दंपती से जुड़ा है, जिनकी 2009 में शादी हुई और 2010 में बेटा हुआ। विवाद बढ़ने पर दोनों अलग हो गए और फिलहाल बच्चा मां के साथ रह रहा था। वर्ष 2018 में पिता ने कस्टडी के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां बच्चे की इच्छा और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर नई व्यवस्था निर्धारित की गई।
