
हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालती कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा सवालों के जाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की प्रथा पर कड़ी जाति जाई है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से कार्यवाही में रुकावट नाती है और यह मामले की लहूरी तैयारी को दर्शाता है। कोर्ट ने अपने लादेश को बार एसोसिएशन के सदसयों के बीच प्रसारित करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि यदि यह प्रथा जारी रही तो वह कठोर आदेश पारित करने के लिए मजबूर हो सकता है।
यह मामला RXXXXXX बनाम रारा (CRM-M-31392-2025) की सुनवाई के दौरान 30 सितंबर, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति संजयवसिष्ठ की जदालत में सामने आया।
मामले की पृष्ठभूमि
30 सितंबर, 2025 के जपने आदेश में न्यायमूर्ति ने उल्लेख किया कि सुनवाई के दौरान, एक वकील ने सदालत द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए अपने मोबाइल फोन पर जानकारी खोजी न्यायाचीश ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जानकारी विद्वान वीर को बहस के लिए मामले की तैयारी करते समय पहले से ही एकत्र कर लेनी चाहिए थी।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ
इस बढ़ते चलन पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा, “यह नायालय बार के सदस्यों द्वारा सुनवाई के दौरान डीक कोर्ट के सामने बार-बार मोबाइल फोन का उपयोग करने की चिलित और परेशान है।
फैसले में इस जागरण से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर प्रा डाला गया और कहा गया, “कभी-कभी तो ऐसे मोबाइल फोन में जानकारी प्राप्त होने के इंतजार में कार्यवाही को रोकना पड़ता है।
न्यायमूर्ति वदिश ने हाल की एक ऐसी ही घटना का भी उल्लेख किया जाये में कहा गया है कि CRM-M 50544-2025 “वनीत सिंहरामद्रासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले में 19 सितंबर, 2025 को एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। न्यायालय ने बताया कि उस घटना की जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वर्यकारिणी को सदस्यों के बी प्रसारित करने के लिए भेजी गई थी।
न्यायालय ने पूरी तैयारी के बजाय सुनवाई के दौरान डिजिटल खोज पर निर्भरता को लेकर चिंता बात की और वकीलों की मार्टिफिशियल इंटेलिजेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल जानकारी का उपयोग करने के प्रति लागाह किया।
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने मौजूदा मामले में कोई तत्काल देहात्मक आदेश पारित नहीं किया, बल्कि एक कड़ी चेतावनी जारी करने का विकल्प चुना। न्यायमूर्ति वशिक ने निर्देश दिया, ‘लाज के लादेश की प्रति भी प्रदान की जाए, ताकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचित माननीय सदस्यों को यह बता सकें कि वे सुनवाई के दौरान बार-बार मोबाइल फोन का उपयोग करने पर न्यायालय की कोई कठोर आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें।”