
बेंगलुरु। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग मामले में COFEPOSA अधिनियम के तहत 1 साल की गैरजमानती सजा सुनाई गई है। रान्या को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु एयरपोर्ट से 14.2 किलो सोने (कीमत ₹12.5 करोड़) के साथ DRI ने गिरफ्तार किया था।
COFEPOSA क्यों लागू किया गया?
रान्या पर आरोप है कि वह दुबई से बार-बार सोना तस्करी कर भारत लाती थीं। जांच में सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच वह 52 बार दुबई गईं और 100 किलो से अधिक सोना भारत लाई। उन्होंने हवाला के जरिए करोड़ों रुपये विदेश भेजे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा माना गया।
जांच में बड़ा खुलासा
इस केस में DRI, ED और CBI तीनों एजेंसियां जांच कर रही हैं।
ED ने ₹34 करोड़ की संपत्ति जब्त की
एयरपोर्ट पर सोना बैंडेज, कपड़े और जूतों में छिपाकर लाया गया था
रान्या एक IPS अधिकारी की सौतेली बेटी हैं, और VIP सुरक्षा व संपर्कों के दुरुपयोग की भी जांच हो रही है।
जमानत क्यों नहीं मिली?
हालांकि मई 2025 में उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिली थी, लेकिन COFEPOSA लागू होने से रिहाई नहीं हो पाई। इस एक्ट के तहत 1 साल तक जमानत नहीं मिलती। कोर्ट ने ₹2 लाख के पर्सनल बॉन्ड, दो गारंटर, और विदेश यात्रा पर रोक की शर्त लगाई है।