
central jail raipur
रायपुर। केंद्रीय जेल रायपुर (central jail raipur) में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर को अगले तीन महीनों के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया और जेल के कामकाज में बाधा डाली। जेल अधीक्षक के आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने वकील से मुलाकात के दौरान जेल अधिकारियों के मना करने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। शोएब शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के पुत्र हैं।

इस घटना से जेल की सुरक्षा और व्यवस्था में रुकावट आई। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान ने की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि शोएब ढेबर ने जेल के काम में बाधा डाली। जेल नियमावली के नियम 690 के तहत, जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन महीने तक किसी भी कैदी से मुलाकात करने से रोक दिया है। जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे