दुर्ग, 07 जून । दुर्ग न्यायालय परिसर में सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़े आरोपी को दूसरे आरोपी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जमकर गालियां दी गई। उसे दौरान न्यायालय में न्यायाधीश भी उपस्थित थे। रोकने के बावजूद आरोपी का दुर्व्यवहार जारी रहा। आरक्षक की रिपोर्ट पर से दुर्ग कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण अपराध दर्ज किया गया है।
दुर्ग कोतवाली पुलिस में बताया कि कमलेश दिल्लीवार आरक्षक कमांक 791 पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर के पद पर पदस्थ है । 5 जून को सत्र प्रकरण कमांक 71/2023 शासन विरूद्ध विनोद पाण्डे वगै. में उक्त प्रकरण कि सुनवाई के दौरान समय दोपहर लगभग 12.00 से 12.30 बजे के मध्य में उक्त प्रकरण का एक आरोपी विनोद पाण्डे कटघरे में खडा था, उक्त प्रकरण में सुनवाई जारी थी, उसी समय उक्त प्रकरण का एक अन्य आरोपी चुम्मन साहू आवेश में आकर न्यायालय कक्ष के अंदर प्रवेश कर आरोपी विनोद पाण्डे जो कटघरे में खडा था, उसे ऊंची आवाज में जान से मारने कि धमकी दिया व अश्लील गाली गलौज किया। आरोपी विनोद पांडे को मारने के लिए अग्रसर हो गया।
पीठासीन अधिकारी के द्वारा चुम्मन साहू को न्यायालय कक्ष में गाली गलौज किये जाने से मना किया गया उसके बावजूद भी उसने पीठासीन अधिकारी का कहना नहीं मना, और चुम्मन साहू के द्वारा न्यायालय कक्ष में अमर्यादित व्यवहार किया, उसके उक्त कृत्य से न्यायालयीन एवं प्रार्थी द्वारा आरोपी चुम्मन साहू को गाली गलौच देने से मना किया था, जिससे उक्त आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। जिससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित हुआ। उक्त घटना में समय न्यायालय कक्ष में आरोपीगण के अधिवक्ता गणेश शुक्ला एवं अन्य अधिकारी जे.पी.राव, ए.जी.पी श्रीमति नंदनी चंद्रवंशी, साक्ष्य लेखक गजेन्द्र देशमुख, एवं न्यायालयीन कर्मचारी श्रीमती अनिता मारकंडे सहायक ग्रेड-2 एवं न्यायालय के भृत्यु वोमेन्द्र गंजीर उपस्थित थे, जो उक्त घटना को देखे व सुने है।पीठासीन अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार आरक्षक द्वारा आरोपी चुम्मन साहू के विरूद्ध दुर्गा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दूर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी चुम्मन साहू के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 221 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।