सूदखोरी के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी को किया गिरफ्तार*

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दुर्ग जिले में अवैध सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पदमनाभपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सूदखोरी और अवैध वसूली के एक गंभीर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 चेकबुक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जप्त किया है।

1.60 लाख के बदले 22 लाख की अवैध मांग

प्रार्थी द्वारा थाना पदमनाभपुर में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से 1 लाख 60 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी द्वारा इस राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जा रहा था और समय पर भुगतान न करने पर राशि को दोगुना करने की धमकी दी जाती थी।

ब्याज सहित 3.20 लाख रुपये चुका चुका था पीड़ित

पीड़ित ने बताया कि वह आरोपी को मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख 20 हजार रुपये पहले ही लौटा चुका था। इसके बावजूद आरोपी ने अवैध तरीके से स्टेट बैंक शाखा के 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और इकरारनामा बनवाकर 22 लाख रुपये की मांग करने लगा।

धमकी और अवैध वसूली से परेशान होकर पहुंचा थाने

लगातार धमकी और जबरन वसूली से परेशान होकर प्रार्थी ने थाना पदमनाभपुर में शिकायत दर्ज कराई। मामले में थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पूछताछ में आरोपी ने किया जुर्म स्वीकार

विवेचना के दौरान आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने 1.60 लाख रुपये उधार देने के बाद 11 खाली चेक पर हस्ताक्षर कराकर 22 लाख रुपये की मांग करने और इकरारनामा बनवाने की बात स्वीकार की।

आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश

पुलिस ने 29 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

आरोपी का विवरण

नाम: हरीश पारख
पिता: स्व. मोहन लाल पारख
उम्र: 60 वर्ष@*

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