
खैरागढ़। खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कार्य में बाधा रोकने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इन्द्रजीत चंद्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर के क्षेत्र को “शांति क्षेत्र” घोषित कर दिया है।

निर्देशों के उल्लंघन पर की जाएगी कार्रवाई
इस आदेश के बाद इस परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध शांति, सुरक्षा और सरकारी कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
