छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना (2025) की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
योजना का उद्देश्य:
राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वार्षिक आर्थिक सहायता देना, जिससे उनका सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो सके।

हाइलाइट
- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता स्वरुप प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को 10,000/- रुपए दिए जाएंगे।
- आर्थिक सहायता की राशि उक्त किसानो को उनके बैंक खाते में या चेक के माध्यम से दी जाएगी।
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना |
आरंभ वर्ष | 2025 |
लाभ | 10,000/- रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूर। |
आधिकारिक पोर्टल | दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना पोर्टल |
नोडल विभाग | छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- अपने चुनावी वायदे को पूर्ण करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को लागु कर दिया है।
- इस योजना की घोषणा भाजपा ने राज्य के विधान सभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में की थी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो खेतों में शारीरिक परिश्रम कर अपना जीवन यापन करते है।
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषि मजदूरों को प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहयता दी जाएगी।
- 10,000/-रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ के सभी पात्र भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत दिए जायेंगे।
- योजना का लाभ केवल उन लाभार्थियों को मिलेगा जिनके पास खेती की भूमि नहीं होगी और जो अपना जीवन यापन कृषि कार्य से कर रहे है।
- यह योजना राज्य की पूर्व सरकार द्वारा संचालित राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के समान ही है, जिसमे लाभार्थी को 7,000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी।
- योजना के सफल सञ्चालन की जिम्मेदारी राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दी गई है।
- पात्र व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय पंचायत के माध्यम से कर सकते है।
- केवल उन्ही व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो योजना में निर्दिष्ट सभी पात्रता को पूर्ण करेंगे।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।
- पंजीकृत व्यक्ति अपने पंजीयन का विवरण ऑनलाइन जांच सकते है, जिसके माध्यम से वह यह पता लगा सकते है की वह इस योजना के लिए पात्र है या नहीं।
- करीब 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : –
- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता स्वरुप प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को 10,000/- रुपए दिए जाएंगे।
- आर्थिक सहायता की राशि उक्त किसानो को उनके बैंक खाते में या चेक के माध्यम से दी जाएगी।

पात्रता की शर्तें
- छत्तीसगढ़ सरकार की दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता केवल उन्ही लाभार्थी को प्राप्त होगी जो निम्नलिखित पात्रता के अंतर्गत आते है : –
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी खेतिहर मजदूर होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास खेती करने के लिए अपनी भूमि नहीं होनी चाहिए।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ निम्नलिखित परिवार भी इसके लिए पात्र होंगे : –
- वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार
- चरवाहा।
- बढ़ई।
- लोहार
- मोची।
- नाई
- धोबी।
- पौनी पसारी व्यवस्था से समबन्धित भूमिहीन परिवार।
- अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी।
- बेगा।
- गुनिया।
- माझी परिवार।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के आवेदन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : –
- छत्तीसगढ़ में निवास का प्रमाण/ निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर होने का प्रमाण।
- आवेदक मजदूर की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन मध्ययम से जमा किए जा सकते है।
- हालाँकि राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पंजीकृत लाभार्थी को इस योजना के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ऐसे आवेदक जो योजना के लिए पात्र है और पंजीकृत नहीं है इसके लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदन हेतु सभी लाभार्थी आवेदकों को योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के आवेदन पत्र ग्राम या नगर पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकते है।
- प्राप्त आवेदन पत्र में मौजूद सभी विवरण को ध्यान पूर्वक दर्ज करे।
- विवरण दर्ज करने के बाद उसमे अपना नवीनतम फोटो चस्पा करे।
- साथ ही अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करे।
- पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को पंचायत में जमा कर दे।
- विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की सत्यता की जांच की जाएगी।
- जांच में सफल आवेदकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदक पंजीयन का विवरण ऑनलाइन माध्यम से देख सकते है।
पंजीयन का विवरण कैसे पता करे
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए पंजीकृत लाभार्थी व्यक्ति आपने पंजीयन का विवरण ऑनलाइन माधयम से जांच सकते है।
- पंजीयन विवरण निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा जांचा जा सकता है।
- सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- इसके मुख्य पेज से पंजीयन विवरण पर क्लिक करे।
- अपने क्षेत्र अनुसार ‘ग्रामीण’ या ‘नगरीय’ का चुनाव करे।
- पंजीयन विवरण की जांच चार माध्यम से की जा सकती है।
- पंजीयन क्रमांक द्वारा।
- नाम द्वारा।
- मोबाइल नंबर से।
- आधार नंबर से।
पंजीयन क्रमांक द्वारा।
- दिए गए स्थान पर अपनी 14 अंको की पंजीयन क्रमांक को दर्ज करे।
- दर्ज करने के पश्चात उक्त लाभार्थी की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- विवरण देखें का चयन करने पर पात्रता की जानकारी प्रदर्शित होगी।
नाम के अंश द्वारा
- ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया
- नाम से पंजीयन विवरण देखने हेतु सबसे पहले अपने जिले का चयन करे।
- उसके पश्चात जिले का नाम, ग्राम का नाम, और अंत में अपना नाम दर्ज करे।
- विवरण दर्ज करने के पश्चात खोजे का चयन करे।
- दर्ज की गई जानकारी के अनुसार विवरण आपके समक्ष होगा।
- विवरण देखे पर क्लिक करके पजीयन की पात्रता आपके समक्ष प्रदर्शित होगी
- नाम से पंजीयन विवरण देखने हेतु सबसे पहले अपने जिले का चयन करे।
- नगरीय क्षेत्र की प्रक्रिया
- नगरीय क्षेत्र पर क्लिक करने के बाद नाम के अंश पर क्लिक करे।
- सूची से अपने जिले का नाम, नगरीय निकाय का नाम, वार्ड क्रमांक चयन करे।
- दिए गए स्थान पर अपना नाम दर्ज करे और खोजे पर क्लिक करे।
- आपकी स्क्रीन पर उक्त व्यक्ति को विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा होगा।
- विवरण खोजे पर क्लिक करके आप पंजीयन की जानकारी उपस्थित होगी।
मोबाइल नंबर से।
- चयन पश्चात अपने दस अंको के मोबाइल नंबर को दर्ज करे।
- दर्ज किये गए मोबाइल नंबर के लाभार्थी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- विवरण देखे पर क्लिक करने के बाद पंजीयन का विवरण आपके समक्ष प्रदर्शित होगा।
आधार नंबर से।
- आधार नंबर का चयन करके दिए गए स्थान पर अपने 12 अंको की आधार संख्या को दर्ज करे खोजे पर क्लिक करे।
- उक्त संख्या पर दर्ज व्यक्ति का विवरण स्क्रीन पर जारी होगा।
- विवरण देखे का चयन करके आपके पंजीयन का विवरण स्क्रीन पर जारी होगा।