छत्तीसगढ़ रेरा की सख्त हिदायत: घर खरीदते समय केवल ‘कार्पेट एरिया’ पर ही करें भरोसा

Spread the love

रायपुर, 30 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। रेरा ने साफ किया है कि किसी भी फ्लैट की वैध बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया’ के आधार पर ही मानी जाएगी, न कि ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ के आधार पर।

प्राधिकरण का कहना है कि अब डेवलपर्स अपने विज्ञापनों, ब्रोशर्स या अन्य प्रचार सामग्री में सिर्फ कार्पेट एरिया ही दर्शाएं। ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ में साझा उपयोग की जगहें जैसे सीढ़ियां, बालकनी, कॉरिडोर आदि शामिल होते हैं, जबकि कार्पेट एरिया वह होता है जिसका खरीदार वास्तव में उपयोग कर सकता है।

रेरा अधिनियम, 2016 के तहत ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में यदि किसी प्रोजेक्ट में भ्रम फैलाकर ग्राहकों को गुमराह किया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे रेरा में दर्ज करा सकते हैं।

रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे संपत्ति खरीदने से पहले सभी तथ्यों को अच्छी तरह से परखें और केवल कानूनी मापदंडों के आधार पर ही निर्णय लें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?