छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक मामले में कहा कि जिन मामलों में तलाक की समाप्ति कर दी गई और पूर्व पत्नी की पर्की सजा पर फैसला लिया गया, वहां उस फैसले का प्रभाव भारण-प्रस्ताव के दावे पर भी है। यह आदेश सी रिजर्व संख्या 1322/2024 और सी रिजर्व संख्या 58/2025 जारी हुआ।
मामले की पृष्ठभूमि यह है कि शादी 11 जुलाई 2019 को रामललामा देवांगन और सुमन देवांगन के बीच हुई थी। पत्नी सुमन ने 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण की मांग की, यह तर्क दिया गया कि वह 2021 से अपनी संस्था में रह रही है और अपने निर्वाह योग्य किसी भी उपकरण से जुड़ी है। दूसरी ओर पति ने स्वीकार किया कि दोनों अलग-अलग रहते हैं, और यह भी दावा किया कि पत्नी ने अपने छोटे भाई के साथ संबंध सिद्ध करने के लिए भुगतान किया है और इसी आधार पर पति ने पारिवारिक न्यायालय से तलाक का भी प्रमाण प्राप्त किया था। पति ने अपनी आय और अन्य सामग्री का भी बहिष्कार कर दिया।
म्यूजियम कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को पत्नी को मासिक 4,000 रुपये का भरण-पोषण ऑफर का ऑर्डर दिया था। पति ने आइसिस कोर्ट के समसामयिक विरोध और उच्च न्यायालय में आपराधिक समीक्षा की। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश की समीक्षा करते हुए देखा कि पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट ने 8 सितंबर 2023 को तलाक का डिक्री जारी किया था, जिसमें पत्नी की पर्की का निष्कर्ष निकाला गया था। कोर्ट ने कानूनी सिद्धांतों के आधार पर कहा कि यदि तलाक का आधार पारित हुआ है तो वह तथ्य भरण-प्रस्ताव के दावे पर नाटकीय प्रभाव डालता है। कोर्ट ने धारा 125(4) सीआरपीसी को विशेष रूप से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर पत्नी लगातार शारीरिक संबंध बना रही है तो वह भरण-पोषण के पात्र नहीं रहती है। अदालत ने कहा कि अदालत द्वारा तलाक का निर्णय एक वैध निष्कर्ष है और इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है। असल में पारिवारिक अदालत का भरण-पोषण आदेश रद्द कर दिया गया और पति की समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली गई, जबकि पत्नी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय और अन्य सुविधाएं जैसे भाड़े और कृषि आय का सीमित भरण-पोषण दिया था, जबकि पत्नी ने अधिक राशि की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाक का निर्णय और उस पर आधारित निष्कर्ष भरण-पोषण का अधिकार प्रधान है और मुकदमा अदालत का आदेश मान्य है। अदालत ने ही मसायल अदालत को एक साक्ष्य-पत्र और विध्वंसक के निर्देश दिए।
यह मामला कानून और तलाक-आधारित निष्कर्षों के भार-विचार पर प्रभाव को स्पष्ट करता है। जहां धारा 125 का उद्देश्य जीवन-यापन को प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करता है, वहीं यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि किसी पूर्व मित्र का आचरण वर्तमान में ऐसा हो जो उपधारा (4) के तहत अदालत में अस्वीकरण का कारण बनता है, तो वह लाभ नहीं उठा सकता है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने यह संकेत दिया कि तलाक और उस आधार पर योग्यता की पात्रता योग्यता भरण-पोषण के मामलों में भिन्न हो सकती है।

