छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए सख्त समयसीमा का आदेश दिया

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्रसंस्करण के लिए नई जारी समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक सहायक शिक्षक द्वारा लंबित दावे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद दिया गया है।
कोरबा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) वीरेंद्र कुमार मनहर ने 68,380 रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए एक रिट याचिका दायर की। यह राशि उनके बेटे के इलाज के खर्च के लिए थी, जो 12 से 14 मई 2025 तक अपोलो अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती था । हालाँकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दावे को प्रमाणित कर दिया था और लागू सीजीएचएस दरों के तहत पात्र राशि स्वीकृत कर दी गई थी, फिर भी प्रतिपूर्ति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आगे नहीं बढ़ पाई।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. यू.एस. पेनक्रा की उपस्थिति दर्ज की, जिन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2025 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया था। परिपत्र में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए चरण-दर-चरण कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी, और देरी से बचने के लिए प्रत्येक चरण पर स्पष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की गई थीं। अदालत ने अपने आदेश में परिपत्र को पुनः प्रस्तुत किया और कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज़ निदेशालय को भेज दिए गए हैं, जहाँ कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि अधिकारी नए परिपत्र में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को वैध चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना चाहिए, और चेतावनी दी कि अधिकारियों द्वारा समय-सीमा को दरकिनार करने या उसकी अनदेखी करने के किसी भी प्रयास को अदालत गंभीरता से लेगी। न्यायाधीश ने लंबित प्रतिपूर्ति मामलों के लंबित मामलों को निपटाने में डॉ. पेनक्रा के प्रयासों की भी सराहना की।

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