छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दूसरी जांच विवाद के बाद दशरंगपुर के पूर्व सरपंच के खिलाफ कार्रवाई रोकी

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कबीरधाम जिला पंचायत के सीईओ द्वारा दशरंगपुर के पूर्व सरपंच के खिलाफ जारी वसूली आदेश पर रोक लगा दी है । साथ ही, राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता जनवरी 2020 से फरवरी 2025 तक सरपंच रहे । इस दौरान, ग्राम सचिव के खिलाफ दस विकास कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। इनमें एक मोटर पंप लगाना, जो बाद में गायब पाया गया, पंचायत की चारदीवारी का निर्माण, एक सरकारी भवन की मरम्मत, एक नया पेयजल स्रोत बनाना, एक बोरवेल खोदना, सड़क की मरम्मत, जल निकासी का काम और एक पानी की टंकी का निर्माण शामिल था।
भौतिक सत्यापन किया गया और जाँच दल ने ज़मीनी हालात का रिकॉर्ड से मिलान किया। उन्होंने सरपंच और सचिव के बयान दर्ज किए। रिपोर्ट में पाया गया कि सूचीबद्ध कार्य पूरे हो चुके थे, भुगतान कैश बुक में सही ढंग से दर्ज किए गए थे, ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक अनुमोदन लिए गए थे, और धन का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।
इन निष्कर्षों के बावजूद, कबीरधाम जनपद पंचायत के सीईओ ने एक और शिकायत मिलने पर नए सिरे से जाँच का आदेश दिया। इस बार शिकायत जियो-टैगिंग में चूक और अधूरे काम के लिए भुगतान के आरोपों से संबंधित थी। दूसरी जाँच में पाया गया कि 9,07,723 रुपये का दुरुपयोग किया गया था। इसी आधार पर, जिला पंचायत सीईओ ने 3 नवंबर, 2025 को वसूली का आदेश जारी किया।
पूर्व सरपंच ने वकील मतीन सिद्दीकी के माध्यम से इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी । 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू को बताया गया कि उन्हीं तथ्यों पर दूसरी जाँच उचित नहीं है, खासकर जब पहली जाँच में याचिकाकर्ता को पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया हो।
अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए वसूली आदेश पर रोक लगा दी। पंचायत विभाग के सचिव, कबीरधाम कलेक्टर, कवर्धा के अनुविभागीय अधिकारी और अन्य पंचायत अधिकारियों सहित प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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