उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय को कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया, मामलों के निपटारे में महिलाओं के लिए न्याय पर जोर दिया

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जांजगीर-चंपा की पारिवारिक अदालत के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पारिवारिक अदालतें केवल मामलों के निपटारे के लिए नहीं हैं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर पक्षों के लिए। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजय जायसवाल की खंडपीठ ने तलाक के एक मामले की पुनर्विचार सुनवाई का आदेश देते हुए उन पक्षों के लिए तत्काल कानूनी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया जो वकील नियुक्त करने में असमर्थ हैं।

इस मामले में एक पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह कानूनी सहायता का खर्च वहन नहीं कर सकी। उसे सुनवाई के लिए ओडिशा से जांजगीर तक बार-बार यात्रा करने में भी परेशानी होती थी। उसकी मौखिक अपील के बावजूद, पारिवारिक न्यायालय ने उसे जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से सहायता लेने का निर्देश दिया। जब वह डीएलएसए में उपस्थित नहीं हुई, तो न्यायालय ने उसे एकतरफा प्रतिवादी घोषित कर उसके पति के पक्ष में तलाक दे दिया।

उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप:
इस निर्णय को चुनौती देते हुए पत्नी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने एकतरफा डिक्री को रद्द कर मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। पीठ ने तत्काल कानूनी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के लिए पारिवारिक न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा कि केवल पक्षों को डीएलएसए (कानूनी सहायता अधिनियम) के तहत भेजना पर्याप्त नहीं है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सहायता के लिए मौखिक अनुरोध लिखित आवेदनों के समान ही मान्य हैं, और वकील से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

सभी पारिवारिक न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश:
उच्च न्यायालय ने इसी तरह की चूक को रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ पारिवारिक न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत, प्रत्येक पारिवारिक न्यायालय को वकीलों का एक पैनल बनाए रखना अनिवार्य है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुरंत नियुक्त किया जा सकता है। इन वकीलों की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित होगी। न्यायालय अब केवल डीएलएसए (परिवार न्यायालय प्राधिकरण) के रेफरल पर निर्भर नहीं रह सकते।

प्रभाव और महत्व:
यह निर्णय न्याय तक पहुंच के सर्वोपरि सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, विशेषकर पारिवारिक विवादों में कमजोर पक्षों के लिए। यह पारिवारिक न्यायालयों में सक्रिय कानूनी सहायता और जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक या व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करेगा और घरेलू मामलों में न्याय वितरण की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

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