
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैधानिक और राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
उनका कहना है कि ईडी ने बिना उचित आधार के उन्हें हिरासत में लिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ठोस सबूतों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर की गई है।
एजेंसी ने दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़ी फाइलें, बैंक लेन-देन और गवाहों के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि चैतन्य ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाई।