दस्तावेजों की जांच की गई। जाँच में पाया गया की पासपोर्ट पाकिस्तान का हे एवं वीजा एलटीवी प्रकार का है और वैध हे किंतु दोनों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के फॉर्म नंबर 6 में गलत जानकारी देकर फर्जी मतदान परिचय तथा अन्य दस्तावेज तैयार कराना पाया गया।
आरोपी ईफ्तिखार शेख और अर्मिश शेख के विरूद्ध थाना जूटमिल में अप.क्र. 152/2025 धारा 199,200,419,467,468,34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव, उप निरीक्षक गिरधारी साव, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, मोहम्मद दिलदार कुरैशी, आरक्षक सुशील यादव और नरेश रजक की अहम भूमिका रही है। प्रकरण की आगे जांच जारी है, इसके साथ ही सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत इसी प्रकार की जांच जारी है ।
नाम आरोपी
1. इफ्तिखार शेख पिता याकूब शेख उम्र 29 वर्ष
2. अर्मिश शेख पति मो. ईकबाल 25 वर्ष दोनों निवासी लांडी, कराची, पाकिस्तान हाल मुकाम कोड़ातराई थाना जूटमिल रायगढ जिला रायगढ़ (छ०ग०)