दुर्ग, 21 जून। परिवहन आयुक्त, कार्यालय नया रायपुर एवं केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के दिये गये प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार आम जनता/कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभित्र स्थानों पर शिविर आयोजित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी यथा रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्यवाही करेंगें। इसी कड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने हेतु भिलाई स्टील प्लांट भिलाई के मुख्य द्वार पर 23 जून से 28 जून 2025 तक, कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई में 23 जून से 28 जून 2025 तक, कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा में 23 जून से 28 जून 2025 तक, जनपद पंचायत कार्यालय परिसर पाटन में 30 जून से 05 जुलाई 2025 तक और जनपद पंचायत कार्यालय परिसर धमधा में 30 जून से 05 जुलाई 2025 तक शिविर लगाये जाएंगे। उक्त प्रस्तावित शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर किया जा सकता है।
वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर होगी चालानी कार्रवाई
सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि एवं समस्त परिवहन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश द्वारा बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर सख्त चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सचिव परिवहन एस. प्रकाश ने एचएसआरपी आर्डर में कमी आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त परिवहन अधिकारियों को पुलिस प्रशासन से समन्वय कर संयुक्त जांच अभियान चलाने और चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने धमतरी, जशपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बैकुण्थपुर, रायपुर, बिलासपुर जिलों के परिवहन अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की और आगामी दिनों में एचएसआरपी आर्डर की संख्या दोगुनी करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में समस्त परिवहन अधिकारियों को एचएसआरपी वेंडर से समन्वय कर तहसील मुख्यालय, ग्रामीण कस्बों एवं भीड़ वाले जगहों जैसे-इंडस्ट्रियल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्षेत्रों में लगातार कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए गए। परिवहन सचिव सह आयुक्त ने दुर्ग जिला अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में कार्यरत कर्मचारियों के स्टॉफ पार्किंग में कैम्प आयोजित करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को निर्देशित किया गया। साथ ही एचएसआरपी लगाने एवं नियम / अधिनियम की जानकारी हेतु लोगों में जागरुकता लाने पेट्रोल पंप या अन्य भीड़ वालें स्थानों पर बैनर / पोस्टर के माध्यम जानकारी प्रसारित करने के निर्देश दिए गए।