शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद चैतन्य बघेल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

29 अक्टूबर तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में 

जानकारी के अनुसार, जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। इससे पहले 15 अक्टूबर को रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। वे 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे ।

18 जुलाई को किया था गिरफ्तार 

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई एसीबी-ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप दर्ज हैं।

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