सहायक ग्रेड-1 भुवनेश्वरी कश्यप निलंबित, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का आरोप

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सहायक ग्रेड-1 भुवनेश्वरी कश्यप निलंबित, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का आरोप

भिलाई, 1 मई 2025 —
खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3 में पदस्थ सहायक ग्रेड-1 भुवनेश्वरी कश्यप को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

भुवनेश्वरी कश्यप पर, सहायक प्रध्यापक श्रीकांत प्रधान से चिकित्सा सहायता राशि के भुगतान हेतु ₹30,000 (20%) की अवैध मांग करने, जानबूझकर भुगतान में विलंब करने, अन्य सहायक प्राध्यापकों के डिपॉजिट की राशि पर 1% कमीशन की मांग करने तथा अपने पूर्व पदस्थापन स्थल — चंदूलाल चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय, धमधा — में प्राचार्य के साथ असहयोग एवं मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।

उक्त आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

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