
नई दिल्ली, 09 सितम्बर।
बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नाम, तस्वीरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बनाए गए अश्लील कंटेंट के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री ने अदालत से अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे। ऐश्वर्या की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि इंटरनेट पर अभिनेत्री की कुछ अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जो पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं।
वकील ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, चेहरे, तस्वीर या व्यक्तित्व का इस्तेमाल पैसा कमाने या यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कृत्य को दुर्भाग्यपूर्ण और अवैध बताया।
इस मामले में ऐश्वर्या की ओर से वकील प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद भी पैरवी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 7 नवम्बर 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष निर्धारित की है।
गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को पिछली बार वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म “पोन्नियिन सेल्वन: II” में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने किसी नई फिल्म की घोषणा नहीं की है।