एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा कैशलेस इलाज, सभी कलेक्टर और एसपी को भेजा गया आदेश

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एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा कैशलेस इलाज, सभी कलेक्टर और एसपी को भेजा गया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय लिया है। राज्य में सड़क दुर्घटना के घायलों को अब दुर्घटना के पहले 7 दिनों तक कैशलेस (नगद रहित) इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह निर्णय सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों पर लागू होगा।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश के भीतर 134 और प्रदेश के बाहर 61 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में यह सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसका उद्देश्य यह है कि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा मिल सके, जिससे जीवन रक्षा की संभावना बढ़ सके।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी ज़िलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (SP) को आदेश जारी कर दिया है कि वे इस योजना को सख्ती से लागू करवाएँ और आम जनता को इस योजना की जानकारी भी दें।

यह कदम राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

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