कार्यालय जिला पंचायत रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्षेत्रीय समन्वयक की भर्ती

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Zila Panchayat Raipur Recruitment 2025 : कार्यालय जिला पंचायत रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्षेत्रीय समन्वयक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित दिनांक 15.10.2025 तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार दिया गया है –

रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद का नामपद संख्यान्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता
क्षेत्रीय समन्वयक01 पदमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।
मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।

अनुभव

स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन/आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका सम्बन्धी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।

एकमुश्त मासिक वेतन – 26,490 /- रु

आयु सिमा

आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सिमा छूट के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों एवं विभिन्न वर्गो के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी।

आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।

आवेदन कैसे करे Zila Panchayat Raipur Recruitment

आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर छ.ग. के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किये जावेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि – 15.10.2025

अन्य

आवेदक को लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद एवं वर्ग का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है, उल्लेख नहीं होने की स्थिति में लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

नियुक्ति पर अभ्यर्थी को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। \

आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति सलग्न किया जाना होगा।

मूल दस्तावेजों की छायाप्रति भी सलग्न करे।

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