
कोलकाता, 11 सितंबर।
बंगाली फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को सामाजिक बहिष्कार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि उनके घर के आसपास लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर तुरंत हटाए जाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं होता है, तो श्रीलेखा दोबारा अदालत का रुख कर सकती हैं।
दरअसल, श्रीलेखा मित्रा ने आरजी कर हत्याकांड की बरसी पर आयोजित विरोध रैली में हिस्सा लिया था। इसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाने लगा और उनके घर के बाहर सामाजिक बहिष्कार के पोस्टर चिपकाए गए। इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने न केवल पुलिस को पोस्टर हटाने का आदेश दिया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही बहिष्कार संबंधी पोस्ट्स को भी हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में मेटा इंक और गूगल इंडिया को भी पक्षकार बनाया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस मामले में 24 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करे। यह मामला दिसंबर की मासिक सूची में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा।
गौरतलब है कि बेहला इलाके में अभिनेत्री के घर के बाहर लगे बहिष्कार पोस्टरों की शिकायत हरिदेवपुर थाने में ईमेल द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।