
दुर्ग 30 जुलाई 2025। धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार दो नन और एक युवक की याचिका पर दुर्ग कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए सक्षम न्यायालय में इसे लेकर आवेदन लगाया जाये।
दरअसल धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत को लेकर याचिका दायर की गयी थी, जिस पर जज ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि, यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। कोर्ट ने दोनों नन और युवक का जमानत याचिका खारिज दी है। अब NIA के विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए आवेदन दायर करना होगा।
कोर्ट के निर्देश की जानकारी देते हुए एडवोकेट ने बताया कि,
“ये मामला धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसके लिए सक्षम न्यायालय NIA कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि या तो प्रकरण को वापस ले लीजिये, नहीं तो याचिका खारिज करनी होगी”
इस मामले में याचिकाकर्ता अगर हाईकोर्ट में याचिका दायर करना चाहते हैं, तो भी उन्हें पहले NIA कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी होगी।