अब नहीं होगा 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की बिक्री, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित

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अब नहीं होगा 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की बिक्री, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित

दुर्ग- प्रदेश में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अवैध प्लाटिंग रोकने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. संसोधन के बाद 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की बिक्री नहीं हो सकेगी. जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया.

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